Bank Account New Rule 2025: सभी खाताधारकों को रखना होगा न्यूनतम बैलेंस, जानें नया नियम
बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने का नियम 2025 में कुछ बड़े बदलावों के साथ लागू हुआ है। अब अधिकांश बैंकों ने सेविंग्स अकाउंट में रखे जाने वाले मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) की राशि बढ़ा दी है। ICICI Bank ने मेट्रो और अर्बन शाखाओं के लिए यह सीमा ₹50,000 कर दी है, जबकि पहले यह ₹10,000 थी। सेमी-शहरी शाखाओं में ₹5,000 से बढ़ाकर ₹25,000 और ग्रामीण शाखाओं में ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
इसी तरह HDFC Bank ने भी न्यूनतम बैलेंस ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह नियम नए खाताधारकों पर लागू होता है, जो 1 अगस्त 2025 के बाद नए खाते खोलेंगे। पुराने खाताधारकों पर पुराने नियम लागू रहेंगे। यदि न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया तो बैंक पेनल्टी भी लगा सकता है, जो बैलेंस की कमी पर चार्ज लगाता है।
Bank Account New Rule
सरकारी बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिनिमम Velvet की शर्त हटा दी है, इसलिए इनके सामान्य सेविंग अकाउंट्स पर न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है और पेनल्टी भी नहीं लगती। RBI के अनुसार, न्यूनतम बैलेंस निर्धारित करना बैंकों का अधिकार है और यह RBI के नियंत्रण में नहीं आता। RBI ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाले खातों पर हमेशा से ही जीरो बैलेंस की सुविधा दी है।
इसके अलावा, 1 नवंबर 2025 से RBI के नए नियमों के तहत तीन प्रकार के बैंक खाते बंद किए जाएंगे – डोरमेट (Dormant), इनएक्टिव (Inactive) और जीरो बैलेंस वाले खाते, जो लंबे समय तक निष्क्रिय रहेंगे। यह कदम बैंकिंग धोखाधड़ी और दुरुपयोग से बचाने के लिए उठाया गया है। इस नए नियम में एक खाते में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने की भी सुविधा दी गई है, जिससे ग्राहक की सुरक्षा बढ़ेगी
1 नवंबर 2025 से RBI के नए नियमों
संक्षेप में, 2025 में बैंक खाते के न्यूनतम बैलेंस नियम में नए बदलाव हुए हैं। प्राइवेट बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की राशि बढ़ाई है, जबकि कई सरकारी बैंक जीरो बैलेंस खातों की सुविधा जारी रखे हैं। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लग सकती है और RBI ने निष्क्रिय खातों को बंद करने के नए नियम भी लागू किए हैं। इस नए नियम के तहत खाताधारकों को अपने बैंक खाते के न्यूनतम बैलेंस का खास ध्यान रखना होगा ताकि पेनल्टी से बचा जा सके और खाता सक्रिय रखा जा सके।